Odisha हाईकोर्ट ने एसईबीसी उम्मीदवार की याचिका खारिज की

Update: 2026-01-19 05:27 GMT

कटक: उड़ीसा हाई कोर्ट ने SEBC कैटेगरी के एक कैंडिडेट की रिट पिटीशन खारिज कर दी है। इस पिटीशन में ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (OHPCL) द्वारा मैनेजमेंट ट्रेनी (ह्यूमन रिसोर्स) के पद के लिए उसकी एप्लीकेशन स्वीकार करने से मना करने को चुनौती दी गई थी।

यह फैसला जस्टिस एसके पानीग्रही की सिंगल जज बेंच ने 15 जनवरी को सुनाया। यह विवाद OHPCL द्वारा मैनेजमेंट ट्रेनी (MTs) के पदों पर भर्ती के लिए 7 नवंबर, 2025 को जारी किए गए एक एडवर्टाइजमेंट से शुरू हुआ था। एडवर्टाइजमेंट के क्लॉज (F) के तहत, MTs के लिए उम्र की एलिजिबिलिटी 21 से 32 साल तय की गई थी, जिसमें SC/ST/SEBC/महिला कैंडिडेट के लिए पांच साल और दिव्यांग लोगों के लिए 10 साल की छूट थी। लेकिन, SEBC कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं रखी गई थी।

पिटीशनर, जो BBA ग्रेजुएट और MBA क्वालिफिकेशन वाला था, SEBC कैटेगरी का था और उसने एडवर्टाइजमेंट में दी गई उम्र में छूट के आधार पर एलिजिबिलिटी का दावा करते हुए अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के तहत MT (HR) के पद के लिए अप्लाई किया था। OHPCL ने उनकी एप्लीकेशन यह कहते हुए रिजेक्ट कर दी कि चूंकि SEBC कैंडिडेट्स के लिए कोई पोस्ट रिज़र्व नहीं है, इसलिए अनरिज़र्व्ड पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले ऐसे कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन का फायदा नहीं दिया जा सकता।

 

Tags:    

Similar News