ओडिशा महिला आयोग ने महिलाओं को पहले यात्री के रूप में बसों में चढ़ने की अनुमति देने का निर्देश दिया

Update: 2023-07-28 13:10 GMT
भुवनेश्वर: महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश में, ओडिशा राज्य महिला आयोग (ओएससीडब्ल्यू) ने परिवहन विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उन्हें पहले यात्री के रूप में बस में चढ़ने से न रोका जाए।
आयोग ने सोनपुर के सामाजिक कार्यकर्ता घासीराम पांडा की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया. पांडा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि एक महिला को भेदभाव का सामना करना पड़ा क्योंकि उसे भुवनेश्वर के बारामुंडा बस स्टैंड पर पहले यात्री के रूप में बस में चढ़ने से रोक दिया गया था।
याचिकाकर्ता ने कहा कि बस के कंडक्टर ने महिला यात्री को इस आधार पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी कि परंपरागत रूप से पुरुष यात्री को पहले वाहन में प्रवेश करना होगा। अन्यथा, यह अपशकुन साबित होगा और बस को दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है।
ओएससीडब्ल्यू ने पाया कि ऐसी घटनाएं पहले भी उसकी जानकारी में आई थीं। “ऐसी घटना भविष्य में दोहराई नहीं जानी चाहिए क्योंकि इससे महिलाओं को असुविधा होती है और उनकी गरिमा का उल्लंघन होता है। मैं आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि सरकारी और निजी दोनों बसों में महिलाओं को पहले यात्री के रूप में अनुमति दी जाए, ”आयोग ने परिवहन विभाग को दिए अपने आदेश में कहा।
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