सांसद Pradeep Panigrahi को धोखाधड़ी के 5 मामलों में सभी आरोपों से मुक्त किया

Update: 2025-01-08 08:02 GMT

Odisha ओडिशा : भाजपा सांसद प्रदीप पाणिग्रही को कथित नौकरी धोखाधड़ी से संबंधित सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। ब्रह्मपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) ग्रामीण न्यायालय ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया, जिसमें टाटा मोटर्स में धोखाधड़ी से नौकरी की पेशकश के दावों से जुड़े तीन मामलों में पाणिग्रही को दोषमुक्त कर दिया गया।

यह फैसला पाणिग्रही, अभय कांत पाठक और उनके बेटे आकाश पाठक के साथ दो अलग-अलग धोखाधड़ी के मामलों में बरी होने के एक दिन बाद आया है। अदालत ने दावों को पुष्ट करने के लिए अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए आरोपों को खारिज कर दिया।

पाणिग्रही पर पैसे के बदले टाटा मोटर्स में नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके लोगों को ठगने के आरोप लगे थे। उनके खिलाफ लाए गए मामले इस विवादास्पद मामले में देखे गए कई आरोपों में से एक थे। हाल ही में अदालत के फैसले ने पाणिग्रही को इन आरोपों से मुक्त कर दिया, जो जांच में निराधार पाए गए।

कल ही, न्यायिक निर्णयों के पाणिग्रही के पक्ष में आने के बाद उन्हें दो मामलों में बरी कर दिया गया था। आज के फैसले से उनकी दोषमुक्ति और पुख्ता हो गई है, क्योंकि शेष तीन आरोपों को भी खारिज कर दिया गया है।

Tags:    

Similar News

-->