Odisha ओडिशा: बरहामपुर पुलिस की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए गंजम जिला मजिस्ट्रेट कीर्ति वासन वी ने कथित असामाजिक तत्व सागर बेहरा को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 के प्रावधानों के तहत निवारक हिरासत में लेने का आदेश जारी किया है।
यह कार्रवाई NSA केस नंबर 01/2026 के तहत की गई है। अधिकारियों के अनुसार, यह आदेश भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत जारी किया गया, जिसमें यह माना गया कि सागर बेहरा की गतिविधियाँ सार्वजनिक व्यवस्था और शांति के लिए खतरा बन सकती हैं।
प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि बरहामपुर पुलिस ने विस्तृत रिपोर्ट सौंपते हुए सागर बेहरा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी कथित गतिविधियाँ क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। इसके बाद जिला प्रशासन ने मामले की समीक्षा की और निवारक हिरासत का निर्णय लिया।
सागर बेहरा, उम्र 36 वर्ष, धोबा बेहरा का पुत्र है और वह जराडा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत नंदीगांव गांव का निवासी बताया गया है। आदेश जारी होने के बाद उसे हिरासत में लेकर बरहामपुर सर्कल जेल में रखा गया है।
अधिकारियों के अनुसार, यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया एक एहतियाती कदम है। जिला प्रशासन का कहना है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि ऐसी गतिविधियाँ की जाती हैं, जो क्षेत्रीय शांति और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बनती हैं, तो उसके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
जराडा पुलिस ने हिरासत आदेश को संबंधित व्यक्ति तक विधिवत पहुंचाया और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की।
इस कार्रवाई के बाद स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सख्त निगरानी जारी रहेगी और किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।