भुवनेश्वर : अगले महीने से पुलिस कर्मियों को मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत वाहनों की जाँच करने और जुर्माना लगाने का अधिकार मिल गया है। यह नया नियम 1 दिसंबर, 2025 से लागू होगा। वर्तमान में, केवल सड़क एवं परिवहन विभाग (आरटीओ) को ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाने का अधिकार है। अब ओडिशा पुलिस को भी ऐसा करने की अनुमति मिल गई है। राज्य निजी बस मालिक संघ और अन्य वाहन मालिक संघों ने इस फैसले का विरोध किया है। खबरों के अनुसार, बस मालिक और अन्य वाहन मालिक संघ जल्द ही एक आपात बैठक बुलाकर पुलिस बल को वाहनों की जाँच करने का अधिकार दिए जाने का विरोध करेंगे।
जिसके कारण सरकार और वाहन मालिक संघ आमने-सामने की स्थिति में आ गए हैं।
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