Odisha: दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास

Update: 2024-10-10 12:29 GMT
Bhubaneswar: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) बंदना कर की अदालत ने आज एक व्यक्ति को दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 12 गवाहों के बयानों, मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर दोषी मुरलीधर बेहरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।भुवनेश्वर के एयरपोर्ट पुलिस सीमा में कारगिल बस्ती के बेहरा ने कथित तौर पर 2020 में शकुंतला माझी नाम की एक महिला से शादी की थी। हालांकि, दहेज के रूप में मांगे गए 50,000 रुपये नहीं मिलने पर उसने शादी के छह महीने बाद 24 जुलाई, 2020 को उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी। एयरपोर्ट पुलिस ने माझी के परिवार के सदस्यों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बेहेरा को गिरफ्तार कर लिया था और उसे अदालत के समक्ष भेज दिया था।
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