Odisha: अवैध खनन मामले में ईडी ने 1.52 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Update: 2024-07-18 17:48 GMT
Bhubaneswarभुवनेश्वर: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 के प्रावधानों के तहत ओडिशा के कासियाबेड़ा लौह अयस्क खदान में कथित अवैध खनन मामले के संबंध में बसंत कुमार दास से संबंधित 1.52 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ), भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 के प्रावधानों के तहत कासियाबेड़ा लौह अयस्क खदान , बादामपहाड़, मयूरभंज, ओडिशा के खनन पट्टाधारक और मेसर्स दास भाई मिनरल्स के मालिक बसंत कुमार दास की 1.52 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है । "
ईडी ने 2005-2009 की अवधि के दौरान ओडिशा के मयूरभंज के बादामपहाड़ में स्थित कासियाबेड़ा लौह अयस्क खदानों से "अवैध खनन" के आरोप पर सतर्कता विभाग, ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और आरोप-पत्र के आधार पर जांच शुरू की। विज्ञप्ति में कहा गया है , "इससे पहले, ईडी ने मेसर्स सिद्धार्थ स्पॉन्ज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक आनंद कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था, जो बसंत कुमार दास के साथ मिलकर अवैध खनन में शामिल थे। यहां यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि इस मामले में पीएमएलए , 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान भी चलाया गया था।" आगे की जांच जारी है। (एएनआई)
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