Odisha सहकारी बैंक के प्रबंधक, पर्यवेक्षक 1.46 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार

Update: 2025-01-19 05:48 GMT
BERHAMPUR बरहामपुर: गोसानिनुआगांव पुलिस Gosaninuagaon Police ने शनिवार को बरहामपुर केंद्रीय सहकारी बैंक (बीसीसीबी) के दो अधिकारियों को 1.46 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी बरहामपुर के देबाशीष पटनायक (40) और मयूरभंज जिले की तृप्तिरेखा महापात्रा (22) हैं। पटनायक और महापात्रा 2022 से बीसीसीबी की बिजीपुर शाखा में क्रमश: प्रबंधक और पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत थे। सूत्रों ने बताया कि बैंक अधिकारियों ने हाल ही में शाखा में एक ऑडिट के दौरान पाया कि 1.46 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की गई थी। सत्यापन के बाद आरोपी जोड़ी सहित शाखा के तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया।
उसी दिन बीसीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी Chief Executive Officer (सीईओ) भरत चंद्र साहू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें पटनायक, महापात्रा और कैशियर अजीत साहू पर ग्राहकों के नाम पर धोखाधड़ी से ऋण लेने और राशि को अपने खातों में स्थानांतरित करने का आरोप लगाया गया था। साहू ने आरोप लगाया कि बिना किसी दस्तावेज के वितरित किए गए विभिन्न ऋणों के माध्यम से लगभग 1,46,46,000 रुपये की हेराफेरी की गई है। यह पाया गया कि बिना किसी वाउचर के ग्राहकों के विभिन्न खातों से धन जमा और निकाला गया। उन्होंने दावा किया कि पटनायक की पत्नी ममता मंगवानी के खाते से भी धन भेजा गया।
बरहामपुर के एसपी सरवण विवेक एम ने कहा कि पटनायक और महापात्रा को बीएनएस की धारा 61 (2), 318 (4), 316 (4), 316 (5) और 317 (5) के तहत गिरफ्तार किया गया है। ऋण धोखाधड़ी से संबंधित सभी दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। आरोपी युगल को अदालत में पेश किया गया। फरार तीसरे आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है।
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