भुवनेश्वर: बहुप्रतीक्षित ओडिशा अपार्टमेंट स्वामित्व नियम 2024 को अधिसूचित कर दिया गया है। अपार्टमेंट का पंजीकरण आसान हो गया है। ओडिशा अपार्टमेंट स्वामित्व नियम 2024 प्रकाशित जारी कर दिया गया है। इस संबंध में विश्वसनीय रिपोर्टों में कहा गया है कि ओडिशा सरकार के आवास और शहरी विकास विभाग ने शनिवार को इन नियमों को प्रकाशित किया है। इसमें ओडिशा अपार्टमेंट (स्वामित्व और प्रबंधन) नियमों का विस्तार से उल्लेख किया गया है।
अपार्टमेंट के स्वामित्व और पंजीकरण और पुनर्विक्रय से संबंधित एक बड़ा भ्रम था, इसलिए पिछले दो वर्षों से अपार्टमेंट की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध था। हालाँकि, बहुत जल्द एक सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और फिर अपार्टमेंट एसोसिएशन अपार्टमेंट स्वामित्व नियम 2024 में निर्दिष्ट नए नियमों के अनुसार आसानी से अपना पंजीकरण करा सकेंगे। कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) ओडिशा के सचिव पी.के. बिस्वासरे ने इस विकास के बारे में जानकारी दी। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।