ओडिशा में 1 अप्रैल तक प्रदूषण नियम तोड़ने पर टोल गेट पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा: Minister
Odisha ओडिशा: सरकार ने 1 अप्रैल तक पॉल्यूशन नॉर्म्स के उल्लंघन पर टोल गेट्स पर फाइन नहीं लगाने का फैसला किया है। यह फैसला गाड़ी मालिकों को पॉल्यूशन चेक कराने में होने वाली मुश्किलों को कम करने के लिए लिया गया है।
कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बिभूति भूषण जेना ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को इस दौरान पॉल्यूशन सर्टिफिकेट उल्लंघन से जुड़ी पेनल्टी सस्पेंड करने का निर्देश दिया है। इसमें टोल गेट्स पर ई-डिटेक्शन सिस्टम से ऑटोमैटिक जेनरेट होने वाले फाइन भी शामिल हैं।
ई-डिटेक्शन फाइन पर रोक
मिनिस्टर ने यह भी आदेश दिया है कि टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्शन सिस्टम से लगाए जाने वाले फाइन 1 अप्रैल तक रोक दिए जाएं। यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया गया है कि पॉल्यूशन टेस्टिंग की सुविधाओं की कम उपलब्धता के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
इसके अलावा, डिपार्टमेंट को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट न होने पर लगने वाले 10,000 रुपये के मौजूदा फाइन को कम करने की संभावना की जांच करने के लिए कहा गया है।
पॉल्यूशन चेक ज़रूरी, जागरूकता की ज़रूरत
मिनिस्टर ने कहा कि गाड़ी के पॉल्यूशन की जांच हर गाड़ी मालिक की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने खराब होती एयर क्वालिटी पर चिंता जताई और कहा कि हालात को सुधारने के लिए मिलकर कोशिश करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कड़े कदम उठाए गए हैं, और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पॉल्यूशन चेक ज़रूरी है।
सिर्फ़ 21 परसेंट गाड़ियां ही नियमों का पालन कर रही हैं
मंत्री के मुताबिक, ओडिशा में अभी सिर्फ़ 21 परसेंट गाड़ियों के पास ही वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हैं। बड़ी संख्या में गाड़ियां नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, जिससे सरकार को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान देना पड़ा है।
हालांकि, जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए, सरकार ने फिलहाल नरम रवैया अपनाया है। मंत्री ने गाड़ी मालिकों से अपील की है कि वे 1 अप्रैल से पहले अपनी गाड़ियों के लिए वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेने के लिए इस छूट का इस्तेमाल करें।