मयूरभंज: किशोरी से बलात्कार के मामले में 35 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा
Baripada बारीपदा: ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने एक किशोरी से बलात्कार के आरोप में 35 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक मनोरंजन पटनायक ने बताया कि विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार नायक की फास्ट ट्रैक अदालत ने दोषी को जेल की सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने बताया कि अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 8 जुलाई, 2017 की रात को दोषी और एक अन्य व्यक्ति 15 वर्षीय लड़की को जबरन पास के जंगल में ले गए, जब वह अपनी दादी के साथ सो रही थी और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। ग्रामीणों ने लड़की को बचाया और पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद बिसोई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा फरार है। गिरफ्तार आरोपी को पीड़िता के बयान, 18 गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दोषी ठहराया गया।