Odisha हत्याकांड में उम्रकैद की सजा

Update: 2026-07-30 07:37 GMT

Brahmapur ब्रह्मपुर: सरकारी वकील ने बताया कि ओडिशा के गंजाम ज़िले की एक अदालत ने बुधवार को 2024 में एक माँ और उसके सात साल के बेटे की हत्या के मामले में 27 साल की महिला समेत दो लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर संतोषिनी पुरोहित ने बताया कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज संगीता पाणि ने 19 फरवरी, 2024 को जाराडा पुलिस स्टेशन इलाके में 28 साल की डी. नीलाबेनी और उनके बेटे डी. रुषी की हत्या के लिए चुडियालंजिया गाँव के जी. देवेंद्र और डी. गुन्नामा को सज़ा सुनाई। उन्होंने कहा कि अदालत ने पुलिसकर्मियों समेत 39 गवाहों के बयान सुनने और ज़रूरी दस्तावेज़ों की जाँच करने के बाद यह फ़ैसला सुनाया।

पुलिस ने 19 फरवरी, 2024 को माँ और बेटे के शव उनके घर से बरामद किए थे और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पुरोहित ने बताया कि घटना के समय नीलाबेनी के पति डी. मोहन रेड्डी विदेश में काम कर रहे थे। दोषी महिला के रिश्तेदार थे।

उन्होंने कहा कि मामला दर्ज करने के बाद जाराडा पुलिस ने 26 फरवरी, 2024 को दोषियों को गिरफ़्तार किया। ज़मानत की अर्ज़ी खारिज होने के बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषियों ने महिला और उसके बेटे की हत्या तब की जब नीलाबेनी को उन दोनों के बीच कथित अवैध संबंधों के बारे में पता चला। पुलिस ने बताया कि नीलाबेनी ने अपने पति को इस रिश्ते के बारे में बताने की धमकी दी थी, जिसके बाद देवेंद्र ने गुन्नामा की मदद से उसकी हत्या की साज़िश रची।

18 फरवरी, 2024 की शाम को गुन्नामा कथित तौर पर नीलाबेनी के घर गई और चुपके से छत के दरवाज़े का ताला खोल दिया। पुलिस ने बताया कि उसी रात देवेंद्र कथित तौर पर पीछे के रास्ते से घर में घुसा और नीलाबेनी का गला घोंट दिया। पास ही सो रहा उसका बेटा जाग गया और उसने घटना देख ली। पुलिस ने आगे बताया कि इस डर से कि बच्चा अपराध का खुलासा कर देगा, आरोपियों ने कथित तौर पर उसका दम घोंटकर हत्या कर दी।

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