होली 2022 के लिए ओडिशा सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश

ओडिशा सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश

Update: 2022-03-18 15:49 GMT
भुवनेश्वर: 28 फरवरी को मार्च महीने के लिए कोविड-19 दिशानिर्देश जारी करते हुए विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) ने पूरे ओडिशा में सार्वजनिक सड़कों सहित किसी भी सार्वजनिक स्थान पर होली मनाने और संबंधित अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
"होली और उससे संबंधित अनुष्ठान पूरे राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं देखे जाएंगे। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि लोग अपने घरों में ही परिवार के सदस्यों के साथ 'होली' मना सकते हैं, सार्वजनिक सड़कों सहित किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं।
इसमें कहा गया है कि कलेक्टर और नगर आयुक्त स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे कोई भी प्रतिबंध लगा सकते हैं।
लोगों को डोला पूर्णिमा और होली के उत्सव के दौरान कोविड के उचित व्यवहार जैसे शारीरिक दूरी, फेस मास्क/कवर और हैंडवाशिंग/हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।
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