पूर्व पोस्ट मास्टर Sujeet Kumar को कार्यालय खाते से पैसे निकालने के आरोप में कठोर कारावास
Keonjharक्योंझर: सीबीआई मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश, भुवनेश्वर की अदालत ने डाक एसबी खातों से धोखाधड़ी से निकासी से संबंधित एक मामले में, क्योंझर डिवीजन, काठकाटा बीओ, आनंदपुर एमडीजी, तत्कालीन ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्ट मास्टर (जीडीएसबीपीएम) सुजीत कुमार को 85,000 रुपये के जुर्माने के साथ चार साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। सीबीआई ने 31.12.2015 को डाकघर अधीक्षक, क्योंझर डिवीजन से प्राप्त लिखित शिकायत के आधार पर तत्कालीन जीडीएसबीपीएम, कठकाटा बीओ, आनंदपुर एमडीजी, क्योंझर डिवीजन के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
यह आरोप लगाया गया था कि सुजीत कुमार पात्रा ने कठकाटा शाखा कार्यालय के तहत जीडीएसबीपीएम (ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्ट मास्टर) के रूप में काम करते हुए, 30.03.2012 से 27.04.2015 की अवधि के दौरान 28 खाताधारकों के एसबी खातों से 5,23,227 रुपये की धोखाधड़ी से बचत जमा को दबाकर और धोखाधड़ी के माध्यम से सार्वजनिक धन का गबन किया। जांच के बाद 29 दिसंबर 2016 को सुजीत के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।