Odisha सतर्कता विभाग ने दो कपड़ा निरीक्षकों को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा
Buddhबौध: ओडिशा सतर्कता विभाग ने आज बौध में सहायक निदेशक वस्त्र के कार्यालय में कपड़ा निरीक्षक कृष्ण चंद्र साहू और आदित कुमार दास को रिश्वत मांगते और लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्टों के अनुसार, पकड़े गए दोनों व्यक्तियों को एक शिकायतकर्ता से 5000-5000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। शिकायतकर्ता बौंसूनी, बौध की एक बुनकर सहकारी समिति का पदाधिकारी है। शिकायतकर्ता को फाइल को आगे बढ़ाने तथा बुनाई सामग्री (साड़ियों) की आपूर्ति के लिए बीसीसीबी बैंक, बौध से बिल जारी करने में सहायता करने के लिए रिश्वत दी गई थी।
रिश्वत की पूरी रकम आरोपी व्यक्तियों श्री साहू और श्री दास के कब्जे से बरामद कर ली गई है। जाल के बाद, डीए एंगल से प्रत्येक के दो स्थानों पर एक साथ तलाशी चल रही है।
इस संबंध में बरहामपुर सतर्कता पुलिस थाना मामला संख्या 21 दिनांक 19.12.2024 यू/एस 7 पीसी (संशोधन) अधिनियम, 2018 पंजीकृत किया गया है। साहू और दास नामक दोनों आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है। संबंधित घटनाक्रम में, गंजम जिले के बेगुनियापाड़ा ब्लॉक के अंतर्गत चंदनपुर ग्राम पंचायत (जीपी) के पूर्व सचिव (अब सेवानिवृत्त) बिजय प्रधान को विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, ब्रह्मपुर ने दोषी ठहराया।
अदालत ने प्रधान को तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। ओडिशा सतर्कता विभाग ने उनके खिलाफ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई-I और II) और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) योजनाओं के तहत प्राप्त चावल और 11वें वित्तीय आयोग के तहत प्राप्त सीमेंट के दुरुपयोग के लिए धारा 13(2)आर/डब्ल्यू 13(1)(सी)(डी) पीसी अधिनियम 1988/409/120-बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था।