Financial issues : पारादीप बंदरगाह में चीनी जहाज को रोका गया

Update: 2024-07-31 05:28 GMT

पारादीप Paradip : बुधवार को रिपोर्ट में कहा गया कि पारादीप बंदरगाह में एक चीनी जहाज को रोका गया है। चीन से आए जहाज MJHEHAI 505 को पारादीप में रोका गया है। हाईकोर्ट ने जहाज को रोकने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर जहाज को तुरंत नहीं रोका गया तो उसके पारादीप बंदरगाह से बाहर जाने का खतरा है। इसलिए हाईकोर्ट ने सोमवार को जहाज को रोकने का आदेश दिया था।

इसलिए कुजांगा कोर्ट के आदेश पर जहाज को रोका गया है। जहाज को एडमिरल्टी कानून के तहत रोका गया है। बिलों का भुगतान न करने के मुद्दे पर जहाज अटका हुआ है। ‘लो सल्फर मरीन गैस ऑयल’ के लेन-देन को लेकर याचिकाकर्ता ट्रेडिंग फर्मों और शिपिंग अधिकारियों के बीच विवाद हुआ।
जहाज के मालिक को आवेदक कंपनी स्कैंडी ट्रेडिंग लिमिटेड को 99 लाख 81 हजार 553 रुपये का भुगतान करना चाहिए। लेकिन जब जहाज मालिक ने यह राशि नहीं दी तो याचिकाकर्ता ट्रेडिंग कंपनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह मामला एडमिरल्टी एक्ट 2017 की धारा (4)(1)(i) के तहत दायर किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत सभी दस्तावेज और दलीलें अदालत के समक्ष पेश की गईं। साक्ष्यों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामला सुनवाई के लिए स्वीकार्य है क्योंकि इसमें प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। अगर जहाज को रोकने का आदेश नहीं दिया जाता है तो आवेदक असंतुष्ट हो जाएगा और जो मामला दायर किया गया है वह भी अमान्य हो जाएगा। इसलिए इस मामले में उड़ीसा हाईकोर्ट ने तुरंत इस जहाज को पारादीप बंदरगाह पर रोके रखने का आदेश दिया। कल शाम को जहाज को रोक लिया गया। अब अदालत के आदेश तक जहाज बंदरगाह पर ही रोके रखा जाएगा।


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