Orissa: उच्च न्यायालय ने 9 व्यक्तियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला
Odisha ओडिशा : उच्च न्यायालय ने जादू-टोना करने के संदेह में एक परिवार के तीन सदस्यों की हत्या से जुड़े एक मामले में नौ लोगों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है।
रायगडा जिला और सत्र न्यायालय ने अक्टूबर 2021 में नौ लोगों को परिवार के सदस्यों की हत्या का दोषी पाया था।
दोषियों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज उसने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलते हुए अपना फैसला सुनाया।
यह तिहरा हत्याकांड 2016 में रायगडा के कितुम गांव में हुआ था।
नौ लोगों ने इलाके में विभिन्न बीमारियों के फैलने के लिए परिवार के सदस्यों-- असीना सबारा, उनकी पत्नी अंबाई और उनकी बेटी असीमानी को जिम्मेदार ठहराया था और परिवार पर जादू-टोना करने का आरोप लगाया था।
तीनों की हत्या करने के बाद दोषियों ने शवों को दफना दिया और बाद में उन्हें खोदकर निकाला और सबूत मिटाने के लिए आग लगा दी।
निचली अदालत ने डेगुनु सबारा, दसांतु सबारा, दलासा सबारा, अजंता सबारा, पोदंतु सबारा, इरु सबारा, लकिया सबारा, बुबुना सबारा और मलिकू सबारा को दोषी ठहराया था। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन क्या हुआ था? 9 सितंबर, 2016 को रायगडा जिले के पुतासिंह पुलिस सीमा के अंतर्गत कितुम गांव में, असिना सबारा, उनकी पत्नी अंबाई सबारा और उनकी बेटी असिमानी सबारा को नौ लोगों के एक समूह ने जबरन उनके घर से उठा लिया। उन्हें घसीटकर एक गौशाला में ले जाया गया और उन पर बेरहमी से हमला किया गया। परिवार के सदस्यों के बेहोश हो जाने के बाद, हमलावरों ने उनकी आंखों और निजी अंगों में कीटनाशक डालकर और भी क्रूरता की। इसके बाद तीनों को दफना दिया गया। बाद में, जब उन्हें पता चला कि किसी ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी है, तो अपराधियों ने रात के समय शवों को खोदकर निकाला और सबूत मिटाने के लिए उन्हें जला दिया।