क्रॉस वोटिंग: ओडिशा के 8 BJD विधायकों को राहत

Update: 2026-06-22 09:33 GMT

Bhubaneswar, भुवनेश्वर: ओडिशा विधानसभा की स्पीकर सुरमा पाधी ने बीजू जनता दल (BJD) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इस साल मार्च में हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान कथित तौर पर क्रॉस-वोटिंग करने के कारण पार्टी के आठ विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। ओडिशा विधानसभा सचिवालय द्वारा 19 जून को जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, स्पीकर पाधी ने BJD की चीफ व्हिप प्रमिला मलिक द्वारा 25 अप्रैल को दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें आठ विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।

BJD ने स्पीकर से शिकायत की थी कि आठ विधायकों ने राज्यसभा चुनावों के दौरान क्रॉस-वोटिंग करके पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है। याचिका में जिन विधायकों के नाम शामिल थे, वे हैं - देबी रंजन त्रिपाठी, सौविक बिस्वाल, रमाकांत भोई, नाबा मलिक, सुबासिनी जेना, चक्रमणि कन्हारा, अरविंद महापात्रा और सनातन महाकुड। दल-बदल विरोधी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए, क्षेत्रीय पार्टी ने स्पीकर से आग्रह किया था कि इन विधायकों को ओडिशा विधानसभा से अयोग्य घोषित किया जाए। हालांकि, मामले की जांच के बाद स्पीकर सुरमा पाधी ने याचिका खारिज कर दी, जिससे इन आठ विधायकों की सदन में सदस्यता बरकरार रही। स्पीकर का यह फैसला राज्यसभा चुनाव के महीनों बाद आया है, जब BJD के भीतर क्रॉस-वोटिंग के आरोप लगे थे, जिससे विधायकों के बीच पार्टी अनुशासन और निष्ठा को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई थी।

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