बाली यात्रा मैदान 1 से 15 नवंबर तक ‘ड्रोन निषेध क्षेत्र’ घोषित

Update: 2025-10-08 11:04 GMT
Odisha ओडिशाकटक जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक बाली यात्रा मैदान और उसके आसपास के इलाकों को 1 नवंबर से 15 नवंबर, 2025 तक 'ड्रोन निषेध क्षेत्र' घोषित कर दिया है। यह घोषणा हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करने वाले इस भव्य वार्षिक मेले से पहले की गई है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दत्तात्रेय भाऊसाहेब शिंदे द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, ऊपरी और निचले बाली यात्रा मैदान के 5 किलोमीटर के दायरे में पैरा ग्लाइडर, पैरा मोटर्स, पावर हैंग ग्लाइडर, माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, यूएवी और ड्रोन उड़ाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश जन सुरक्षा के हित में और ऐतिहासिक उत्सव के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बीएनएसएस अधिनियम, 2023 की धारा 14(1) सहपठित धारा 163 के तहत जारी किया गया है। इस निर्देश का उद्देश्य इस आयोजन के दौरान किसी भी हवाई खतरे, सुरक्षा उल्लंघन या दुर्घटना को रोकना है।
इस वर्ष इस आयोजन में 50 लाख से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर उपकरण जब्त किए जाएँगे और कानून के प्रावधानों के तहत दंड लगाया जाएगा। केवल अधिकृत सरकारी एजेंसियों को ही निगरानी या भीड़ प्रबंधन के लिए ड्रोन चलाने की अनुमति होगी। बाली यात्रा का 2025 संस्करण 5 से 12 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें ओडिशा के समृद्ध समुद्री इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाया जाएगा। वीवीआईपी और वीआईपी के शामिल होने की उम्मीद के साथ, जिला प्रशासन ने एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित उत्सव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय तेज कर दिए हैं।
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