Balasore: पूर्व मार्कफेड गोदाम प्रभारी को तीन साल की सजा

Update: 2025-04-30 16:19 GMT
Balasore: मार्कफेड, बालासोर के देहुंडा अतिरिक्त भंडारण केंद्र के पूर्व गोदाम प्रभारी (सेवानिवृत्त) बिजय कुमार मल्लिक को विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, बालासोर ने भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया और तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। बिजय कुमार मल्लिक को ओडिशा सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित 13(1)(सी)/409 आईपीसी के तहत भंडारण स्थल पर उर्वरकों की चोरी से संबंधित सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
हालांकि, अदालत ने आज उसे दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
ओडिशा सतर्कता विभाग अब बिजय कुमार मल्लिक, पूर्व गोदाम प्रभारी, देहुंडा अतिरिक्त भंडारण केंद्र, मार्कफेड, बालासोर (सेवानिवृत्त) की सजा के बाद उनकी पेंशन रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास जाएगा। निर्मल चंद्र मोहंती, पूर्व निरीक्षक, सतर्कता, बालासोर डिवीजन ने मामले की जांच की थी और राधाकांत महापात्रा, विशेष पीपी, सतर्कता, बालासोर ने अभियोजन पक्ष की ओर से मामले का संचालन किया था।
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