ओडिशा में एनडीपीएस मामले में 1.32 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधान के तहत एनडीपीएस मामले में संपत्ति की जब्ती.

Update: 2022-07-31 06:17 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधान के तहत एनडीपीएस (द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) मामले में संपत्ति की जब्ती. अवैध रूप से अर्जित संपत्ति (पिछले छह वर्षों में नारकोटिक्स व्यवसाय से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति) को जब्त करने और जब्त करने का प्रावधान है।

इस मामले में 1 किलो 227 ग्राम वजनी प्रतिबंधित ब्राउन शुगर, एक पल्सर मोटरसाइकिल व अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई. आरोपियों की पहचान खुर्दा जिले के लक्ष्मीसागर थाना अंतर्गत हलदीपड़िया बस्ती निवासी एसके जमशेद उर्फ ​​जमाल, एसके मुमताज उर्फ ​​पिंटू के रूप में हुई है.
वे आदतन नशीली दवाओं के तस्कर हैं जिनके अंतर्राज्यीय और अंतर-जिला संबंध हैं। वित्तीय जांच की गई जिसमें अवैध रूप से प्रतिबंधित ब्राउन शुगर व्यवसाय से अर्जित 1.32 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान की गई और उसे जब्त कर लिया गया।
अवैध नशीली दवाओं के कारोबार से अर्जित संपत्तियों की जब्ती/जब्ती की पुष्टि के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय और एनडीपीएस अधिनियम, कोलकाता के प्रशासक को भेजा गया था। माननीय सक्षम प्राधिकारी, कोलकाता ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत आदेश पारित करने की कृपा की है
एनडीपीएस अधिनियम में जब्त 1.32 करोड़ रुपये की भारी मात्रा में संपत्ति की जब्ती। सक्षम प्राधिकारी एनडीपीएस अधिनियम के तहत ऐसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश पारित करने के लिए एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है।
जब्त की गई संपत्तियों में एक तीन मंजिला इमारत, भूखंड आदि शामिल हैं। संपत्तियां पिछले छह वर्षों के भीतर मादक पदार्थों की तस्करी के अवैध धन से उनके नाम पर और साथ ही उनकी मां अनिमा बीबी के नाम पर खरीदी गई थीं। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त विख्यात मादक पदार्थ तस्कर भी इसमें शामिल था
पहले इसी तरह के मामलों का अनुसरण:
1. एसटीएफ पीएस केस नंबर 05/2022 यू / एस। 21(सी)/29 एनडीपीएस अधिनियम, 1985
2. बलियंता पीएस केस नंबर 194 दिनांक 3.7.2021 यू/एस. 21 © एनडीपीएस अधिनियम, 1985।
3. लालबाग पीएस केस नंबर 22/2020 यू/एस। 21 (बी) एनडीपीएस अधिनियम, 1985
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