गिरफ्तार BSE उपाध्यक्ष निहार रंजन मोहंती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
कटक: कटक जेएमएफसी-3 कोर्ट ने आज ओडिशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (बीएसई) के उपाध्यक्ष निहार रंजन मोहंती की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष ओडिशा शिक्षक पात्रता परीक्षा (ओटीईटी) प्रश्नपत्र लीक में संलिप्तता के लिए मोहंती को आज गिरफ्तार करने के बाद, ओडिशा अपराध शाखा उन्हें कटक सिटी अस्पताल में चिकित्सा परीक्षण के लिए ले गई और फिर उन्हें कटक जेएमएफसी-3 कोर्ट में पेश किया।
हालांकि, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उनकी जमानत खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मोहंती पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303 (2), 318 (2), 324 (3), 336, 337, 338, 49, 238, 112 (2), 3 (5) और 61 (2) तथा ओडिशा परीक्षा संचालन अधिनियम 1988 के तहत आरोप तय किए गए हैं। जांच के दौरान, अपराध शाखा को घटना में उसकी संलिप्तता का पता चला, जब उन्हें बीएसई के पूर्व डाटा एंट्री ऑपरेटर जीतन मोहराणा के साथ उसके संबंध के बारे में पता चला, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
आगे की जांच जारी है।