Balasore में एक व्यक्ति ने की बड़े भाई की हत्या, मिली ये कड़ी सजा

Update: 2024-07-11 14:09 GMT
Balasore बालासोर: एक चौंकाने वाली घटना में, बालासोर में अपने बड़े भाई की हत्या करने वाले एक व्यक्ति को 10 साल के सश्रम कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है, गुरुवार को रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार, व्यक्ति ने अपने बड़े भाई पर लकड़ी के पटरे से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक के छोटे भाई रामकृष्ण प्रधान को 10 साल सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 3 महीने कारावास की सजा सुनाई गई।
14 गवाहों और 17 दस्तावेजों के आधार पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और (ओपीआईडी) कोर्ट के न्यायाधीश विश्वजीत दास ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रणव कुमार पांडा केस संभाल रहे थे। 9 फरवरी 2022 को बालासोर में बड़े भाई की हत्या की यह घटना बलियापाल थाना क्षेत्र में हुई। खेत में काम करते समय रत्नाकर प्रधान पर उसके छोटे भाई रामकृष्ण प्रधान ने लकड़ी के पटरे से हमला कर दिया। बाद में एम्बुलेंस द्वारा बालासोर मेडिकल सेंटर ले जाते समय रत्नाकर की मौत हो गई। बलियापाल थाना में मृतक रत्नाकर के पुत्र लक्ष्मीकांत प्रधान की शिकायत पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया तथा बलियापाल थाना में कांड संख्या 44/22 के तहत मामला दर्ज कर बलियापाल पुलिस द्वारा मुदला रामकृष्ण प्रधान पर मुकदमा चलाया गया।
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