अब Odisha में टोल गेट पर बिना बीमा वाले वाहनों का पता लगाया जाएगा

Update: 2025-01-18 12:30 GMT
Bhubaneswar/कटक: अब ओडिशा में टोल गेट बिना बीमा वाले वाहनों का पता लगाएंगे और ई-चालान जारी करेंगे। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने शनिवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। अब अगर आपके वाहन का बीमा नहीं है, तो ओडिशा में टोल गेट पार करते समय इसका पता अपने आप चल जाएगा। टोल गेट की स्वचालित प्रणाली द्वारा यह पता लगने पर कि आपके वाहन का बीमा वैध नहीं है, सिस्टम वाहन के मालिक को ई-चालान भेज देगा। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में निर्धारित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह नियम फरवरी से भुवनेश्वर समेत राज्य के सभी 22 टोल प्लाजा पर लागू हो जाएगा।राज्य परिवहन प्राधिकरण ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना वैध बीमा के वाहन चलाने वाले कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के अनुसार, चालक के लिए अपने मोटर वाहन का उचित बीमा करवाना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर धारा 196 के अनुसार 2,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने तक की कैद हो सकती है।
कानून का बार-बार उल्लंघन करने पर 4,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने तक की कैद दोनों सजाएं हो सकती हैं।ऐसा देखा गया है कि कई निजी और व्यावसायिक वाहन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और अपने वाहनों का बीमा नहीं करवा रहे हैं। इसलिए दुर्घटना के समय पीड़ित को बीमा राशि नहीं मिल पा रही है। इस पर सरकार ने नाराजगी जताई है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है।
इससे पहले टोल गेट पर परमिट, फिटनेस और टैक्स का उल्लंघन करने वालों की पहचान ई-डिटेक्शन के जरिए की जाती थी। अब यह बिना बीमा वाले वाहनों पर भी लागू होगा।इसलिए, राज्य परिवहन प्राधिकरण ने वाहन मालिकों को निर्देश दिया है कि यदि उनके पास वैध बीमा नहीं है तो वे टोल गेट पर पकड़े जाने से बचने के लिए तुरंत अपने वाहन का बीमा करवा लें।
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