KEONJHAR: जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्योंझर अशोक कुमार पांडा ने मंगलवार को 2021 में अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में 40 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए दिलीप बेंटकर पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
भुगतान न करने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। घटना 6 जनवरी, 2021 को हुई थी, जब दिलीप ने गुस्से में आकर साही पूजा मंडप में ईंट से सिर पर वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद मृतक के भाई ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।