Meghalaya मेघालय : ईस्ट खासी हिल्स ज़िला प्रशासन ने बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बांग्लादेश से अवैध रूप से आयात की गई मछली के ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए इस आदेश में ऐसी गतिविधियों के लिए किसी भी वाहन, जहाज़, नाव या अन्य साधन के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। ज़िले के अधिकार क्षेत्र में अवैध व्यापार में शामिल व्यक्तियों या समूहों की मदद करना, उन्हें पनाह देना या सुविधा देना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
यह फैसला उन रिपोर्टों के बाद लिया गया है जिनमें बताया गया है कि मछली को सीमा मार्गों, नदी चैनलों, सड़कों और बाज़ार पॉइंट्स के ज़रिए अवैध रूप से राज्य में लाया जा रहा है, और ऐसी खेप कई चैनलों के ज़रिए ईस्ट खासी हिल्स में भी आ सकती है।
आदेश के अनुसार, इन मछलियों का बिना नियम के आयात और बिक्री कस्टम, आयात-निर्यात और खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करता है, और इससे गंभीर जोखिम पैदा होते हैं, जिसमें बीमार या प्रतिबंधित प्रजातियों का आना शामिल है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना जांच और बिना सर्टिफाइड विदेशी मूल की मछलियाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए खतरा हैं, स्थानीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बायोसिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाती हैं, और वैध व्यापारियों और राज्य के खजाने को वित्तीय नुकसान पहुँचाती हैं।
आदेश के किसी भी उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत, साथ ही कस्टम एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट जैसे अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और अगले आदेश तक लागू रहेगी।
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