Meghalaya मेघालय: ईस्ट खासी हिल्स के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आग से सुरक्षा की गंभीर चिंताओं का हवाला देते हुए शिलांग शहर की सीमा के अंदर घास से लदे ओवरलोडेड ट्रकों और पिकअप गाड़ियों के चलने पर रोक लगा दी है।
अधिकारियों ने 1 दिसंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह रोक लगाने का आदेश जारी किया। ऐसा उन रिपोर्टों के बाद किया गया था कि ओवरलोडेड घास से लदे वाहन ऊपर लगे बिजली के तारों के संपर्क में आने पर बड़ा खतरा पैदा करते हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि ऐसी घटनाओं से पूरे शहर में बड़ी आग लग सकती है।
यह रोक शिलांग की सड़कों पर फैली एक अलग समस्या पर भी ध्यान देती है। खराब तरीके से सुरक्षित किए गए लोड से गिरने वाली घास रिहायशी इलाकों में सड़कों पर फैल रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है और जिले के चल रहे सालाना सफाई अभियान में रुकावट आ रही है।
नियम तोड़ने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मुकदमा चलेगा। यह आदेश तुरंत लागू होगा और अनिश्चित काल तक लागू रहेगा।
जिले के अधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि घास ट्रांसपोर्ट करने वालों को क्या विकल्प अपनाने चाहिए, हालांकि आदेश में सुझाव दिया गया है कि कानूनी वज़न सीमा के अंदर ठीक से सुरक्षित किए गए लोड की अभी भी इजाज़त दी जा सकती है।