Meghalaya HC का आदेश: धमाके के बाद ईस्ट जयंतिया हिल्स में अवैध माइनिंग पर लगाम
Guwahati गुवाहाटी: मेघालय हाई कोर्ट ने गुरुवार (5 फरवरी) को ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में एक कथित अवैध कोयला खदान में हुए धमाके के सिलसिले में तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए, जिसमें कम से कम 18 लोगों की जान चली गई थी।
जस्टिस एचएस थांगख्यू और जस्टिस डब्ल्यू डिंगडोह की डिवीजन बेंच ने थांगस्कू इलाके में हुए धमाके पर मीडिया रिपोर्ट्स का खुद संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि इस साल 14 जनवरी को इसी तरह की जानलेवा घटना होने के बावजूद अवैध कोयला खनन जारी था।
यह धमाका उमप्लेंग पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में थांगस्कू इलाके के मिनसिंगट में हुआ। धमाके के समय, कथित तौर पर कई मजदूर, जिनमें स्थानीय निवासी और पड़ोसी राज्यों के प्रवासी मजदूर शामिल थे, संकरी भूमिगत खदानों में काम कर रहे थे।
बेंच ने ईस्ट जयंतिया हिल्स के डिप्टी कमिश्नर (DC) और पुलिस अधीक्षक को खनन कार्यों के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने और कथित अवैध गतिविधि से जुड़े सामान को जब्त करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि जहां भी संभव हो, घायलों को जरूरी सहायता और मेडिकल सहायता दी जाए।
कोर्ट ने जिले के पुलिस अधीक्षक और डिप्टी कमिश्नर को 9 फरवरी को सुबह 10.30 बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने और उठाए गए कदमों पर एक विस्तृत रिपोर्ट और अवैध खनन जारी रहने के संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो आगे के निर्देश जारी किए जाएंगे।
रजिस्ट्री को आदेश दिया गया कि वह उसी दिन ईमेल और हार्ड कॉपी द्वारा जिला अधिकारियों को आदेश भेजे और एडवोकेट जनरल को भी एक कॉपी दे। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होनी है।