मेघालय : उमियम ब्रिज के पास भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक

री-भोई के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ने धारा 144 सीआरपीसी के तहत एक आदेश जारी किया है

Update: 2022-05-31 12:33 GMT

री-भोई के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ने धारा 144 सीआरपीसी के तहत एक आदेश जारी किया है जिसमें उमियम ब्रिज को पार करने वाले माल लदे ट्रकों की भार वहन क्षमता अधिकतम दस मीट्रिक टन तक सीमित कर दी गई है। 30 मई को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उमियम ब्रिज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा, उमियम पुल पर एक साथ दो भारी वाहनों के चलने पर भी रोक लगा दी गई है। यह मेघालय उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार है जो निर्धारित करता है, "राज्य सरकार पुल के साथ यातायात के प्रवाह को तुरंत सीमित कर देगी।" इसने प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त उपाय करने का निर्देश दिया कि दोनों छोर पर यातायात नियंत्रित हो और प्रवाह बाधित न हो; और बहुत सारे वाहन एक ही समय में पुल का उपयोग नहीं करते हैं, विशेष रूप से इसके पार फैले हुए कुल भार को देखते हुए।

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