नोंगपोह की एक स्थानीय अदालत ने अपनी 16 वर्षीय भतीजी के साथ बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
री भोई के पुलिस अधीक्षक गिरि प्रसाद एम. ने रविवार को कहा कि आरोपी के खिलाफ 30 मार्च को अपनी भतीजी का यौन उत्पीड़न करने और उसे जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था.
नोंगपोह पुलिस ने धारा 506 आईपीसी के साथ POCSO अधिनियम, 2012 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
31 मार्च को पीड़िता का मेडिकल परीक्षण किया गया और रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि लड़की दो महीने की गर्भवती थी।
पीड़िता के परिवार ने आरोपी के लिए आजीवन कारावास की मांग की है