चेन्नई: विल्लुपुरम की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को तमिलनाडु के पूर्व विशेष डीजीपी राजेश दास को यौन उत्पीड़न मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई.
आरोपी पर उसकी जूनियर महिला आईपीएस अधिकारी ने दो साल पहले यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
साथ ही कोर्ट ने उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
यह घटना चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी जब आरोपी और पीड़ित अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी के लिए सुरक्षा व्यवस्था की योजना बनाने में शामिल थे।
इस संबंध में फरवरी 2021 में गृह सचिव और डीजीपी के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी।
आईएएनएस