मणिपुर में 13 किलो अफीम रखने के आरोप में महिला दोषी करार

मणिपुर न्यूज

Update: 2022-04-30 11:30 GMT
W टोनन, विशेष न्यायाधीश, NDPS, विष्णुपुर ने दो महिलाओं को NDPS अधिनियम, 1985 की धारा 18 (बी) के तहत 13 किलोग्राम अफीम के अनधिकृत कब्जे के लिए दोषी ठहराया गया है। कांगपोकपी जिले के पांगमोल गांव के हेलीरी हाओकिप की पत्नी, करीब 50 साल की किमकिम हाओकिप के रूप में पहचानी गई दो महिलाएं 13 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था।
उनके खिलाफ धारा 18(बी)/29 NDPS Act के तहत एक प्राथमिकी संख्या 48(7)2019 NAB-PS दर्ज की गई और मामले के जांच अधिकारी ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ धारा 18(बी)/29 NDPS अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
पूछताछ के दौरान, किकिम हाओकिप ने खुलासा किया कि उसने और हेवा हाओकिप (सह-आरोपी) ने अधिक कीमतों पर बेचने के उद्देश्य से अपने गांवों के आसपास से अफीम एकत्र की थी।
राज्य के अतिरिक्त पीपी ने प्रस्तुत किया कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ धारा 18 (बी) / 29 NDPS Act के तहत कथित अपराध करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अत: अतिरिक्त पीपी ने प्रार्थना की कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ धाराओं के तहत आरोप तय कर उन पर मुकदमा चलाया जाए।
मुकदमे के पूरा होने के बाद, अदालत ने किमकिम हाओकिप को NDPS Act, 1985 की धारा 18 (बी) के तहत 13 किलो अफीम के अनधिकृत कब्जे के लिए दोषी ठहराया और हेवा वैफेई को दोषी ठहराया, क्योंकि वह एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के एस 29 के दायरे में उकसाने और आपराधिक साजिश का हिस्सा थी।
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