Manipur : सरकार ने UAPA के तहत पुलिस को व्यापक अधिकार दिए

Update: 2026-04-23 11:27 GMT

Manipur मणिपुर: मणिपुर सरकार ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस बलों को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967 (UAPA) के तहत विस्तृत अधिकार प्रदान किए हैं। इस कदम के तहत अब अधिक संख्या में पुलिस अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तारी, तलाशी और संपत्ति जब्ती जैसे अधिकार मिल गए हैं। सरकार का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को और सख्त बनाना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

22 अप्रैल को गृह विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में प्रशासनिक सचिव (गृह) को UAPA की धारा 43A के तहत “डेज़िग्नेटेड अथॉरिटी” नियुक्त किया गया है। यह प्रावधान राज्य में गैर-कानूनी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से जुड़े मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए लागू किया गया है।

नए आदेश के तहत सिविल और आर्म्ड विंग दोनों में हेड कांस्टेबल या हवलदार रैंक से नीचे के सभी पुलिसकर्मियों को भी डेज़िग्नेटेड अथॉरिटी द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इससे जमीनी स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।

अधिसूचना के अनुसार, अधिकृत अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी स्थान की तलाशी ले सकते हैं, यदि उनके पास यह मानने का पर्याप्त कारण हो कि UAPA के तहत कोई अपराध हुआ है या होने की संभावना है। इसके अलावा, उन परिस्थितियों में भी कार्रवाई की जा सकती है जहां किसी गैर-कानूनी गतिविधि से जुड़े साक्ष्य या संपत्ति होने का संदेह हो।

यह आदेश सुरक्षा बलों को किसी भी समय, यहां तक कि रात में भी, भवनों, वाहनों और अन्य परिसरों की तलाशी लेने का अधिकार देता है। इसके साथ ही जांच के लिए आवश्यक समझे जाने वाले दस्तावेजों और वस्तुओं को जब्त करने की भी अनुमति प्रदान की गई है।

अधिकारियों के अनुसार, इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों के बीच कानून प्रवर्तन को और मजबूत करना तथा सुरक्षा एजेंसियों की कार्य क्षमता और प्रतिक्रिया समय को बेहतर बनाना है। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में अवैध और संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी।

यह अधिसूचना गवर्नर सचिवालय, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और जिला स्तर के सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है, ताकि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह आदेश अगली सूचना तक लागू रहेगा और स्थिति की समीक्षा समय-समय पर की जाती रहेगी। राज्य में मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकेगा।

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