Thane: कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को 20 साल जेल की सुनाई सजा

Update: 2024-06-28 16:57 GMT
Thane ठाणे: ठाणे की एक विशेष POCSO अदालत ने 2017 में 9 साल की बच्ची से बलात्कार के लिए एक व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। विशेष POCSO अधिनियम अदालत के न्यायाधीश एडी हरने ने बुधवार के अपने आदेश में, डोंबिवली के 37 वर्षीय मजदूर शशिकांत रामभाऊ सोनावणे पर 23,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक कादंबिनी खंडागले ने कहा कि 17 अगस्त, 2017 को सोनावणे ने पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था। खंडागले ने कहा कि उस समय मामला दर्ज किया गया था जब उसके पिता ने पीड़िता के शरीर पर घाव और खरोंच देखी थी। उन्होंने कहा कि मामले में कुल पांच गवाहों की जांच की गई।
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