मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद के सहयोगी को मिली जमानत
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार शिवसेना सांसद भावना गवली के सहयोगी सईद खान को जमानत दे दी है।
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार शिवसेना सांसद भावना गवली के सहयोगी सईद खान को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने 1 जुलाई को श्री खान को ₹ 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
ईडी ने 'महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान' नामक ट्रस्ट से धन की हेराफेरी के आरोपी श्री खान को सितंबर 2021 में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया था। अदालत ने कहा कि वह विस्तृत आदेश बाद में देगी। महाराष्ट्र में यवतमाल-वाशिम निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य सुश्री गवली भी इस मामले में एक आरोपी हैं और अपना बयान दर्ज कराने के लिए तीन बार ईडी के सामने पेश हो चुकी हैं।
ईडी ने आरोप लगाया है कि श्री खान और सुश्री गवली ने लगभग ₹ 18 करोड़ के फंड की लेयरिंग के लिए "जालसाजी और धोखाधड़ी" द्वारा एक ट्रस्ट को एक निजी कंपनी में बदलने की आपराधिक साजिश रची।