Pune पुणे: विवादित प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर को शुक्रवार को पुणे की एक सत्र अदालत ने भूमि विवाद में किसानों को बंदूक से धमकाने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी की मां मनोरमा खेडकर manorama khedkar को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला तब दर्ज किया गया था जब एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह बहस करते समय बंदूक लहराती नजर आ रही थीं। दिलीप और मनोरमा के साथ पांच अन्य लोगों पर पौड पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 144 (घातक हथियार से लैस होकर गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना), 147 (दंगा) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। अधिवक्ता सुधीर शाह ने कहा कि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हत्या के प्रयास का आरोप मनोरमा खेडकर पर लगाया गया था, न कि दिलीप खेडकर पर। उन्होंने कहा कि दिलीप खेडकर के खिलाफ अपराध जमानती प्रकृति के हैं। अधिवक्ता श्री शाह ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए एन मारे ने जमानत अर्जी इस शर्त पर मंजूर कर ली कि दिलीप खेडकर मामले में गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और जांच एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे।