Mumbai : महाराष्ट्र विधान मंडल के निलंबित कैशियर को आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में 7 साल की जेल
Maharashtra महाराष्ट्र : भ्रष्टाचार निवारण के लिए विशेष अदालत ने गुरुवार को राज्य सचिवालय में महाराष्ट्र विधान मंडल के निलंबित कैशियर मनोज गांवकर को 16.82 लाख रुपये की आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में सात साल की सजा सुनाई। गांवकर पर मार्च 1991 से दिसंबर 2004 के बीच सरकारी धन का दुरुपयोग करने और अपनी ज्ञात वैध आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि ऑडिट के दौरान गांवकर जांच के दायरे में आया। ऑडिट के दौरान अधिकारियों ने खजाने में जमा किए गए 70,000 रुपये के चालान में विसंगति पाई। सत्यापन के बाद पता चला कि केवल 7,000 रुपये ही जमा किए गए थे, जबकि 63,000 रुपये की हेराफेरी की गई थी। बाद में की गई जांच में 52.35 लाख रुपये की बड़े पैमाने पर हेराफेरी का पता चला।