Mumbai : ग्रीन एकर्स सीएचएस के पदाधिकारी अयोग्य घोषित, रजिस्ट्रार ने आदेश बरकरार रखा
Maharashtra महाराष्ट्र : सहकारी समितियों के संभागीय संयुक्त पंजीयक, मुंबई ने ग्रीन एकर्स सहकारी आवास समिति, मरोल के चार सदस्यों द्वारा दायर एक पुनरीक्षण आवेदन और अपील को खारिज कर दिया है। इस अपील में प्रबंध समिति से उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा गया है और समिति के कामकाज की देखरेख के लिए एक अधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की पुष्टि की गई है।
आदेश बरकरार
संभागीय संयुक्त पंजीयक शाहजी पाटिल द्वारा पारित एक सामान्य आदेश में, उप पंजीयक के 18 अक्टूबर और 30 अक्टूबर, 2023 के आदेशों को बरकरार रखा गया है। 2023 के आदेशों के अनुसार, उप पंजीयक ने महाराष्ट्र सहकारी समितियाँ (एमसीएस) अधिनियम, 1960 की धारा 75(5) के तहत अध्यक्ष विनोद पात्रिकर, सचिव सुधीर कसाले, कोषाध्यक्ष नीलेश कर्मारन और एक समिति सदस्य को पाँच साल के लिए पद धारण करने से अयोग्य घोषित कर दिया था।