कैब चालक को गाली देने, यात्रियों को धमकाने के मामले में शख्स को छह महीने की मिली जेल की सजा

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Update: 2022-01-29 17:30 GMT

मुंबई: मुंबई में एक व्यक्ति और उसके बुजुर्ग माता-पिता को गालियां देने के आरोप में 34 वर्षीय कैब चालक को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। कथित तौर पर, एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्रवार को उन्हें रात के अंधेरे में बीच रास्ते में छोड़ने की धमकी देने के लिए जेल की सजा सुनाई।

रिपोर्ट के मुताबिक, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी ड्राइवर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अच्छे व्यवहार के लिए परिवीक्षा पर रिहा करने का आरोप लगाया था। सहार थाने में मामला दर्ज कराया गया है। यह घटना 10 नवंबर को तब सामने आई जब वह सुबह करीब 02:00 बजे बांद्रा स्थित अपने आवास पर पहुंचने के लिए कैब से पहुंचे।
पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में, समीर साहनी ने आरोप लगाया कि कैब चालक ने उससे बहस की जब उसने उसे एयर कंडीशनर चालू करने के लिए कहा। कैब चालक ने उनसे बहस की और गाली-गलौज करने लगा। इस बीच, कैब चालक ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता और उसका परिवार भारी बैग ले जा रहा था और उन्होंने बैग को उठाने में उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, जिससे बहस हुई, जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है।
रिपोर्ट आगे बताती है कि अंधेरी के 63वें कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसएआर सैयद ने कैब ड्राइवर के बचाव को खारिज कर दिया और उसे दोषी ठहराया। आरोपी की पहचान घाटकोपर के अमृतनगर निवासी यशवंत सुरंजे के रूप में हुई है। 34 वर्षीय आरोपी ने भी नरमी बरतने की प्रार्थना की। हालांकि, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्रवार को कैब चालक के बचाव को खारिज कर दिया और उसे दोषी ठहराया। अदालत ने कहा, "ड्राइवर के दुर्व्यवहार और अपमानजनक व्यवहार ने शिकायतकर्ता और उसके माता-पिता को बहुत असुविधा, कठिनाई और उत्पीड़न किया," हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार।


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