Maharashtra Government ने जेलों में होने वाली मौतों के लिए मुआवजा नीति को मंजूरी दी
Mumbai मुंबई: महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार 15 अप्रैल 2025 को राज्य की जेलों में हुई मौतों के लिए एक व्यापक मुआवजा नीति को मंजूरी दी। यह कदम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की सिफारिशों के अनुरूप उठाया गया है, जिसका उद्देश्य कैदियों की अनैतिक मौतों के मामले में उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
नई नीति के तहत, ऐसे कैदियों के कानूनी उत्तराधिकारी को ₹5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, जिनकी जेल में काम के दौरान दुर्घटना, चिकित्सा कर्मचारियों की लापरवाही, जेल अधिकारियों द्वारा हमले या अन्य कैदियों से हिंसा के कारण मौत हो। अगर बाद में कोई जांच प्रशासनिक लापरवाही की पुष्टि करती है, तो मुआवजा दिया जाएगा।