केंद्रीय योजना के तहत ऋण का वादा कर व्यक्ति से 6.5 लाख रुपये की ठगी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र : पुलिस ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू के एक स्नैक दुकान मालिक से उसके बेटे को केंद्रीय योजना के तहत ऋण दिलाने का वादा करके लगभग 6.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी अरविंद विनायक बाविस्कर ने केंद्र की माइक्रो-यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) योजना के तहत ऋण की व्यवस्था करने की पेशकश की, जो छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है।
एक अधिकारी ने कहा कि जनवरी 2021 और नवंबर 2022 के बीच, आरोपी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से विभिन्न बहानों पर 6.5 लाख रुपये एकत्र किए, जिसमें उसके बेटे के नाम पर ऋण की मंजूरी के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का शुल्क भी शामिल था।
आरोपियों ने उसे फर्जी दस्तावेज सौंपते हुए दावा किया कि वह ऋण स्वीकृत हो चुका है। जब शिकायतकर्ता को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है, तो उसने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने कहा कि आरोपी बाविस्कर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी) और 464 (काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर गलत दस्तावेज बनाना) सहित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।