Maharashtra महाराष्ट्र : राजस्व मंत्री और ओबीसी उप-समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार का हालिया आदेश हैदराबाद राजपत्र तक सीमित है और जनता, विशेषकर ओबीसी समुदाय को अनावश्यक भ्रम या अशांति पैदा न करने की सलाह दी गई है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी करते समय, सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि ओबीसी वर्ग का कोई भी पात्र व्यक्ति आरक्षण के लाभ से वंचित न रहे। सभी 353 ओबीसी जातियों के हितों की रक्षा के लिए प्रयास किए गए हैं। महायुति सरकार ओबीसी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हालाँकि, इस आदेश के विरुद्ध, इसके आशय को समझे बिना की गई कार्रवाई, महाराष्ट्र में ओबीसी के साथ अनावश्यक भ्रम और अन्याय का कारण बन रही है।

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