महाराष्ट्र:  बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने महाराष्ट्र म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत चुनावों पर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य भर के सभी चुनावों के नतीजे 21 दिसंबर को घोषित किए जाने चाहिए, भले ही कुछ काउंसिल के लिए वोटिंग पहले पूरी हो गई हो।
यह फैसला एक पिटीशन के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि करीब 20 म्युनिसिपल काउंसिल में कानूनी मामलों की वजह से वोटिंग में देरी हुई, जिससे अगर नतीजे अलग-अलग दिनों में घोषित किए गए तो गड़बड़ियां हो सकती हैं। पिटीशन में कहा गया था कि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक साथ घोषणा करना ज़रूरी था।
कोर्ट ने आगे कहा कि 20 दिसंबर को वोटिंग प्रोसेस खत्म होने के आधे घंटे बाद एग्जिट पोल पब्लिश किए जा सकते हैं। उस तारीख तक मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट लागू रहेगा।
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