मुंबई Mumbai: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को एक विशेष अदालत के उस फैसले पर अंतरिम interim judgement on रोक लगाने के आदेश को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया, जिसमें शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी पूर्व मीडिया एक्जीक्यूटिव इंद्राणी मुखर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। पिछले सप्ताह, उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अपील के बाद निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था। अपील में विशेष अदालत के 19 जुलाई के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें जमानत पर रिहा इंद्राणी मुखर्जी को दस दिनों के लिए स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। विशेष अदालत ने मुखर्जी को अपने प्रवास के दौरान उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए स्पेन और यूके में भारतीय दूतावास या उसके संबद्ध राजनयिक मिशन Allied diplomatic missions कार्यालयों में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। मुखर्जी पर 2012 में अपनी 24 वर्षीय बेटी शीना बोरा की कथित हत्या का मुकदमा चल रहा है, जिसके कारण अगस्त 2015 में उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। मई 2022 में उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया। मुखर्जी की पिछली रिश्तेदारी से बेटी बोरा की कथित तौर पर मुंबई में मुखर्जी, उनके ड्राइवर श्यामवर राय और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना ने चलती कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष का दावा है कि बाद में शव को पड़ोसी रायगढ़ जिले के जंगल में जला दिया गया था।