पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ीं, कांदिवली में डेवलपर को फिर नोटिस जारी
Maharashtra महाराष्ट्र: नगर निगम प्रशासन ने कांदिवली में वायु प्रदूषण नियमों का पालन न करने वाले एक डेवलपर को काम बंद करने का नोटिस भेजा है। नगर निगम ने इस डेवलपर को जनवरी में भी नोटिस भेजा था। अब एक बार फिर नोटिस भेजा गया है और नियमों का पालन न होने तक काम बंद रखने का आदेश दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि नियमों का पालन न करने पर नियमानुसार कारावास या जुर्माना लगाया जाएगा। पिछले दो-तीन सालों से मुंबई में सर्दी के आते ही प्रदूषण बढ़ रहा है। इसलिए दो साल पहले नगर निगम प्रशासन ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए थे। नियमों में डेवलपर द्वारा निर्माण स्थल पर सावधानी बरतना भी अनिवार्य किया गया था।
नगर निगम प्रशासन ने इसकी निगरानी के लिए विभाग के तहत टीमें भी बनाई हैं। इन टीमों द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि चारकोप में एक डेवलपर ने नियमों का पालन नहीं किया है। इस स्थान पर चालीस मंजिला इमारत का निर्माण चल रहा है और इस दौरान कई खामियां पाई गईं, जैसे कि इमारत के चारों ओर नियमों के अनुसार हरा कपड़ा नहीं है, इसके आसपास का क्षेत्र पत्तों से ढका नहीं है, धूल को उड़ने से रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है और रडार स्टेशन खुला रहता है।
इसलिए आर साउथ डिवीजन ने इस डेवलपर को नोटिस भेजा है। चूंकि यह नोटिस दूसरी बार भेजा गया है, इसलिए इसमें मुंबई महानगरपालिका अधिनियम की धारा 475 के तहत कारावास या जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि इस धारा के तहत पांच से पच्चीस हजार तक का जुर्माना या एक महीने की कैद का प्रावधान है। महानगरपालिका प्रशासन को शिकायतें मिली थीं कि डेवलपर ने निर्माण स्थल पर किसी भी नियम का पालन नहीं किया है। इसलिए जब आर साउथ डिवीजन की टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया तो पाया कि नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसलिए इस डेवलपर को एक बार फिर काम रोकने का नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के जरिए पर्यावरण नियमों का पालन होने तक काम रोकने के आदेश दिए गए हैं।