बॉम्बे HC ने अवैध 34 मंजिला ताड़देव टावर को लेकर BMC और डेवलपर को फटकार लगाई

Update: 2025-07-01 04:29 GMT

Maharashtra महाराष्ट्र : बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की खिंचाई की और डेवलपर सैटेलाइट होल्डिंग्स की तीखी आलोचना की, जिसने अनिवार्य अग्नि सुरक्षा मंजूरी सहित आवश्यक अनुमोदन के बिना ताड़देव में 34 मंजिला इमारत का निर्माण करके "स्पष्ट अवैधता" की। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) के मंजिलों - 17 से 34 - पर कब्जा करने वाले फ्लैट खरीदार अपने जोखिम पर ऐसा कर रहे थे।

तारदेव आरटीओ के पास विलिंगडन व्यू को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य सुनील बी. झावेरी (एचयूएफ) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और आरिफ डॉक्टर की पीठ ने कहा, "बहुत सारी अवैधताएं हैं।"

अदालत ने कहा कि डेवलपर (प्रतिवादी संख्या 9) सैटेलाइट होल्डिंग्स ने 2020 से अनधिकृत निर्माण किया है और गंभीर उल्लंघनों के बावजूद इमारत को "दंड से मुक्ति" के साथ बनने दिया गया।

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