उज्जैन : उधारी के रुपये मांगने पर मारे थे चाकू, दोषियों को मिली दो-दो साल की सजा
उज्जैन में चार साल पहले उधारी के रुपये मांगने पर घर में घुसकर चाकू मारने वाले दो आरोपी कोर्ट में दोषी साबित हुए। दशम अपर सत्र न्यायाधीश मंजुल पांडेय ने दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 12 हजार रुपये जुर्माना भी कोर्ट द्वारा आरोपियों पर लगाया गया है।
जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र खांडेगर ने बताया, घटना 10 दिसंबर 2011 की है। जीवाजीगंज स्थित नामदारपुरा के रहने वाले नंदकिशोर ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नंदकिशोर के भाई निर्मल ने विनय को एक हजार रुपये समूह की किश्त भरने के लिए उधार दिए थे। जब विनय से उधारी के रुपये वापस मांगे तो वो विवाद करने लगा। इसी बात को लेकर वह शाम के समय विनय और उसका साथी संदीप चौहान उसके घर आए और गाली- गलौज कर कहा कि रुपये वापस मांगने की हिम्मत कैसे हुई।
ऐसा बोलते हुए मारपीट करने लगे और चाकू निकालकर नंदकिशोर व उसके भाई निर्मल पर वार कर दिए। पुलिस ने दोनों आरोपी विनय और संदीप के खिलाफ धारा-452, 326, 324 और 34 के तहत केस दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। चार साल तक चली सुनवाई में सभी पक्षों की दलीले सुनने के बाद अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने फैसला सुनाया।