ऐसे लगेगी बालिका वधु बनने पर रोक, जिला महिला एवं बाल विकास विभाग अलर्ट

Update: 2024-05-08 13:25 GMT
रायसेन। जिला प्रशासन रायसेन ने जिले के लोगों से 10 मई 2024 अक्षय तृतीया एवं विशेष तिथियों पर होने वाले विवाह में बाल विवाह नहीं करने की अपील की है। लोगों से अपील की गई है कि बाल विवाह होने की सूचना निकटतम थाने सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, टोल-फ्री नम्बर पर दें। जिला महिला बाल विकास अधिकारी दीपक संकत ने लाडो अभियान के तहत बाल विवाह को रोकने के लिये सामूहिक विवाह करवाने वाले आयोजकों, प्रिंटिग प्रेस ऑनर्स, हलवाई, सामाजिक धर्म गुरूओं, मैरिज हाउस के मालिकों से अपील की है कि बालक एवं बालिकाओं के बालिक होने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवाएं प्रदान करें।
मुद्रकों से अपील की गई है कि वैवाहिक पत्रिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि वर-बधु बालिक हैं। आयु प्रमाण के लिए स्कूल की अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र एवं आंगनवाड़ी केन्द्र के रिकार्ड से मिलान करें। इसके लिये मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। बाल विवाह रोकने के लिये महिला बाल विकास कार्यालय में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। जिसका दूरभाष , मोबाइल 94250 04777 ,चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 के अलावा डायल 100 पर भी सूचना दी जा सकेगी। वहीं, खण्ड स्तरों पर भी नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं।
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