सुप्रीम कोर्ट ने 27% OBC कोटे के तहत रोके गए 13% पदों पर MP सरकार से जवाब मांगा
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण नीति के तहत रोके गए 13 प्रतिशत सरकारी पदों पर नियुक्तियों में लगातार हो रही देरी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
अदालत ने राज्य सरकार से ओबीसी कोटे में वृद्धि पर कोई कानूनी रोक नहीं होने के बावजूद इन पदों को नहीं भरने पर स्पष्टीकरण मांगा है। मुख्य सचिव को इस मामले में हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया गया है।
नियुक्तियों पर रोक से प्रभावित उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह नोटिस जारी किया गया। ओबीसी महासभा के बैनर तले याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि सरकार 13% पदों को भरे, जो 2019 में 27% ओबीसी आरक्षण की नीति लागू होने के बावजूद कई सालों से खाली पड़े हैं।