SC ने मध्य प्रदेश के पचमढ़ी छावनी में 25 साल से चल रहे निर्माण प्रतिबंध को हटाया
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : सुप्रीम कोर्ट ने पचमढ़ी छावनी में निर्माण पर 25 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे भूतल और तीन (जी+3) मंजिल तक के मकान बनाने की अनुमति मिल गई है। इस कदम से 1,000 हेक्टेयर के छावनी क्षेत्र में रहने वाले लगभग 12,000 निवासियों को लाभ होने की उम्मीद है।
छावनी बोर्ड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने तर्क दिया कि छोटे भूखंडों, जो कभी-कभी 200-300 वर्ग फुट तक के होते थे, के कारण पहले के प्रतिबंधों के तहत निर्माण कार्य असंभव हो जाता था। न्यायालय ने क्षेत्र में सभी नए निर्माणों के लिए जी+3 योजना के कार्यान्वयन का निर्देश दिया।